इलाहाबाद : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार (13 मार्च) को बड़ा फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में बनी मस्जिद को तीन महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 2018 में ही सार्वजनिक जमीन पर बनी इस मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अब तीन महीने के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से इस मस्जिद को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें मस्जिद को हटाने का विरोध करने वाले याचिकाकर्ताओं को बताया गया है कि इसकी संरचना एक समाप्त लीज वाली संपत्ति पर खड़ी थी और वे अधिकार के रूप में इसे जारी रखने का अब कोई का दावा नहीं कर सकते।
⚡️Supreme Court affirms the order passed by the Allahabad High Court in 2017 for removal of mosque from its premises. Grants 3 months time to the Waqf to remove the mosque.
Waqf Masjid was represented by Kapil Sibal
— Megh Updates ?™ (@MeghUpdates) March 13, 2023
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी
याचिकाकर्ता, वक्फ मस्जिद उच्च न्यायालय और उत्तरप्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नवंबर 2017 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें मस्जिद को परिसर से बाहर करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। शीर्ष न्यायालय ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हालांकि, याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के लिए पास की जमीन के आवंटन के लिए उत्तरप्रदेश सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति भी दी है।
पीठ ने कहा “हम याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन निर्माण को गिराने के लिए तीन महीने का समय देते हैं और यदि आज से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्माण नहीं हटाया जाता है तो उच्च न्यायालय और अधिकारियों के पास इसे ध्वस्त करने का अधिकार होगा। वहीं मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि मस्जिद 1950 से है और इसे यूं ही हटने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, “2017 में सरकार बदली और सब कुछ बदल गया। नई सरकार बनने के 10 दिन बाद एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अब जबकि कोर्ट के मुताबिक मस्जिद के लिए जमीन देने की बात कही गई है तो हमें वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित करने में कोई समस्या नहीं है।”
उच्च न्यायालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि, यह पूरी तरह से धोखाधड़ी का मामला है। “दो बार नवीनीकरण के आवेदन आए थे और इस बात की कोई बात नहीं की गई थी कि मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसका उपयोग जनता के लिए किया गया था। उन्होंने नवीनीकरण की मांग करते हुए कहा कि यह आवासीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक है। केवल यह तथ्य कि वे नमाज अदा कर रहे हैं, इसे एक नहीं बना देंगे।” यदि सर्वोच्च न्यायालय के बरामदे या उच्च न्यायालय के बरामदे में सुविधा के लिए नमाज की अनुमति दी जाती है, तो यह मस्जिद नहीं बनेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार को दिया निर्दश
शीर्ष न्यायालय ने पहले उत्तर प्रदेश सरकार से मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा देने की संभावना तलाशने को कहा था। उच्च न्यायालय ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि उसके पास मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए जमीन का कोई वैकल्पिक भूखंड नहीं है और राज्य इसे किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकता है। इसने यह भी कहा था कि कोर्ट परिसर में पार्किंग के लिए पहले से ही जगह की कमी है। शीर्ष न्यायालय ने पहले पक्षकारों को निर्देश दिया था कि वे इस बात पर आम सहमति बनाएं कि मस्जिद को कहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में कोई कमी नहीं है। याचिकाकर्ता चाहे तो सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकता है।
स्रोत : इंडिया टीवी