जनहित याचिका पर 19 जून को सुनवाई करेगी गुजरात उच्च न्यायालय
मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर और उसपर होने वाले अजान को हटाने की मांग देशभर में शुरु हैं। इस बीच मस्जिदों में लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाली मांग वाली जनहित याचिका की सुनवाई गुजरात उच्च न्यायालय करने वाली है। दरअसल गुजरात में मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ 19 जून को सुनवाई करेगी। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिका डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति ने दायर की है। गुजरात सरकार ने जनहित याचिका (पीआईएल) के संबंध में एक साल पहले जारी उच्च न्यायालय के नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
Loudspeakers at mosques: Gujarat govt ordered to reply https://t.co/HHVJLPuT33
— TOI Ahmedabad (@TOIAhmedabad) April 20, 2023
12 जून तक सरकार को जवाब दाखिल करना होगा
न्यायालय ने बुधवार को महाधिवक्ता को 12 जून तक सरकार का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गांधीनगर के सेक्टर 5सी में रहने वाले प्रजापति ने दावा किया कि मुस्लिम अलग-अलग समय पर नमाज पढ़ने आते हैं और लाउडस्पीकर का उपयोग करते हैं, जिससे आसपास के निवासियों को परेशानी होती है।
याचिकाकर्ता का दावा – ‘मस्जिद के लाउडस्पीकर मूल अधिकार के खिलाफ’
याचिका कर्ता का दावा है कि मुसलमानों की प्रार्थना (नमाज) के समय लाउडस्पीकर का उपयोग उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुसलमानों को नमाज के लिए एम्पलीफाइंग उपकरणों के साथ साउंड की अनुमति देने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था।
स्रोत: पत्रिका