सर्वोच्च न्यायालय से ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर राज्य में लगे प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की न्यायालय ने इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा मुहैया करवाए। न्यायालय का यह फैसला फिल्म मेकर्स की ओर से प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल अर्जी पर आया है। न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के पास फिल्म को प्रतिबंध करने के लिए कोई पुख्ता कारण नहीं हैं।
SC stays the ban on the screening of the 'The Kerala Story' in West Bengal, adding that appropriate security measures should be provided to the theatres in Tamil Nadu.
"It's a slap on the face of those who wanted a ban on the film," @Shehzad_Ind tells Siddhartha Talya. pic.twitter.com/HQDe9tPB3P
— TIMES NOW (@TimesNow) May 18, 2023
CJI डीवाई चंद्रचूड़ की न्यायालय ने यह भी साफ किया है कि, वह खुद भी ‘The Kerala Story’ फिल्म देखेंगे। दरअसल, न्यायालय में ‘द केरल स्टोरी’ को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने को चुनौती देने वाले मद्रास हाई न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी एक याचिका आई। इस पर CJI ने कहा कि वह इसे सुनवाई के लिए छुट्टियों के बाद लिस्ट करेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह इसके लिए पहले फिल्म देखेंगे।
फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली इन याचिकाओं पर अब जुलाई महीने में सुनवाई होगी। न्यायालय ने कहा कि फिल्म उन्हें भी देखने की जरूरत है, क्योंकि मद्रास हाई न्यायालय पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर चुका है।
पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश ‘अतिव्यापकता’ से ग्रस्त
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के 8 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि यह ‘अतिव्यापकता’ से ग्रस्त है। मेकर्स ने पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध के साथ ही तमिलनाडु में सुरक्षा के मद्देनजर फिल्मों की स्क्रीनिंग बंद किए जाने के खिलाफ भी अर्जी लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
8 मई
ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर लगाया प्रतिबंध
कहा – ‘हिंसा से बचने के लिए लिया गया फैसला’
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। ममता ने सोमवार को राज्य सचिवालय नवान्न से इसकी घोषणा की। उन्होंने मुख्य सचिव को इस संबंध में विशेष निर्देश दिए हैं। ममता ने कहा कि, राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इस फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य राज्य की शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए प्रतिबंध किया गया है। कोलकाता, जिला समेत राज्य के हर जगह यह फैसला शांति बनाए रखने के लिए है।
What is "The Kashmir Files"? it is to humiliate one section. What is "The Kerala Story"?… It is a distorted story: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/yRFwhlumum
— ANI (@ANI) May 8, 2023
इससे पहले इस फिल्म को तमिलनाडु में भी प्रतिबंध किया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को अपने राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद कर्नाटक की एक रैली में द केरल स्टोरी की सराहना करते हुए कहा था कि यह फिल्म आतंकवाद को बेनकाब करेगी। हालांकि, सोमवार को ममता ने नवान्न में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में ‘द केरल स्टोरी’ की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए।
प्रतिबंध की घोषणा से पहले सुश्री बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन में फिल्म की आलोचना की। साथ ही उन्होंने ‘द कश्मीर फाइल्स’ का मुद्दा भी उठाया और कहा कि एक राजनीतिक दल आग से खेल रहा है । वे जाति-धर्म पर मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स क्यों? एक समुदाय को परेशान करने के लिए। केरल फाइल्स क्यों? वह भी झूठी और तोड़-मरोड़कर बनाई गई कहानी। ‘द केरल स्टोरी’ में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के धर्मांतरण किए जाने की बात कही गई है। जिसको केरल की वामपंथी सरकार ने झूठा बताया है।
स्रोत : जागरण