Menu Close

जौनपुर में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 13 आरोपियों पर लगा एक करोड रुपये का जुर्माना

मुहर्रम में देशद्रोही घटना पर उप्र पुलिस-प्रशासन सतर्क

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में इसी महीने १ अगस्त को पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ था। यह नारेबाजी २९ जुलाई को निकले दशवीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई थी। तब पुलिस ने ३३ आरोपितों पर FIR दर्ज करके जेल भेज दिया था। अब इन ३३ आरोपितों में से १३ के खिलाफ जिला प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्ज़े की नोटिस जारी की है। शनिवार (१२ अगस्त २०२३) को जारी इस नोटिस में कब्ज़ा हटाने के लिए १५ दिनों का समय दिया गया है। इसी के साथ सबको मिला कर लगभग १ करोड़ रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला मीरगंज थानाक्षेत्र के गाँव गोधना और किशुनदासपुर का है। यहाँ बुधवार (९ अगस्त) को राजस्व टीमें आरोपितों की जमीनों की पैमाइश के लिए पहुँचीं। सुरक्षा के लिए टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद था।

पैमाइश के दौरान पाया गया कि मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले १३ आरोपितों ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्ज़ा किया है। जमीन की पैमाइश के बाद शनिवार (१२ अगस्त) को मछलीशहर के नायब तहसीलदार संतोष कुमार यादव ने सभी आरोपितों के घर वालों को नोटिस थमा दिया।

इस नोटिस में जमीन कब्ज़ाने के सभी १३ आरोपितों को १५ दिनों के अंदर अतिक्रमण खुद ही हटा लेने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ सबको मिला कर कुल १ करोड़ रुपए का हर्जाना भी लगाया गया है। हर्जाने की यह राशि न्यूनतम ३२ हजार से अधिकतम 19.80 लाख रुपए के बीच में है।

सभी आरोपितों को यह हर्जाना १५ दिनों के अंदर जमा करना होगा। तय समय सीमा में खुद से कब्ज़ा न हटाने और हर्जाने की राशि जमा न करने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

बताते चलें कि १ अगस्त २०२३ को पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साहिल अली, ईदू, कैफ, मोहम्मद कैश, मोहम्मद शरीफ, सलीम, दिलशाद, सज्जाक के बेटे संजय, तालिम, नौशाद, मोहम्मद अली, वसीम, अफ़ज़ल, मोहम्मद कैफ, इबरार, आफ़ताब, इरशाद, मुश्ताक, दिलशाद अली, शेर अली, रफीक, इश्तियाक, एजाज, इबनैन, मजीद, सरफराज, कैफ, असलम, महताब, अब्दुल अजीज, मोहम्मद शमीम, इजाज अहमद और मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया था। आरोपितों में जौनपुर के साथ प्रयागराज के भी निवासी हैं।

स्त्राेत : ऑपइंडिया

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *