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वीडियो में छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज को टीपू सुल्तान के पैरों के पास बैठे दिखाया, सलमान गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने इंस्टाग्राम पर छत्रपति शिवाजी महाराज की गलत फोटो पोस्ट कर हिंदुओं और मराठा समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सलमान (पूरा नाम नामालूम) के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल आरोपित ने गुरुवार (19 अक्टूबर, 2023) को एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें कट्टर इस्लामिक टीपू सुल्तान के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज को हाथ जोड़े दिखाया गया है।

मामले का वीडियो और आरोपित पर की गई FIR की कॉपी ऑपइंडिया के हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि ये वाकया महाराष्ट्र के सांगली जिले का है। सलमान की इस हरकत की सांगली के जत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने 21 साल के प्रसाद सालुंखे की शिकायत के आधार पर 20 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की। सालुंखे ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्हें वीडियो के बारे में उनके एक चाचा ने जानकारी दी थी।

इसके बाद उन्होंने रील की जांच की। इसे सलमान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट salman_sheikh.792 आईडी पर पोस्ट किया था। इसमें आरोपित सलमान ने मालाबार और कोडागु के हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले कट्टर इस्लामिक टीपू सुल्तान की जमकर तारीफ की है। ये वही सुल्तान है जिसने लाखों लोगों को मार डाला और उनका धर्म परिवर्तन कराया था।

एफआईआर की कॉपी

आरोपित के इस वीडियो में महाराष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा समुदाय को टीपू सुल्तान के सामने झुकते हुए और उससे हाथ जोड़ते हुए अनुरोध करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में टीपू सुल्तान की तारीफ करते हुए आरोपित ने इस्लामी तानाशाह को ‘भारत की शान’ कहा।

इसके बाद शिकायतकर्ता प्रसाद सालुंखे ने आरोपित का फोन नंबर खोजकर उसे फोन किया। आरोपित की ओर से कॉल का उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद प्रसाद सालुंखे किसी तरह आरोपित का पता हासिल करने में कामयाब रहे।

उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाकर यह पता लगाया कि आरोपित ने ऐसा वीडियो क्यों बनाया और पोस्ट किया। सालुंखे के सांगली की नदाफ लेन में आरोपित के घर पहुंचे तो उसके अब्बा ने उसके घर पर न होने की बात कही। इसके बाद शिकायतकर्ता सालुंखे ने वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लिए और एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच गए।

पुलिस ने इस घटना का संज्ञान लिया। इसके बाद आरोपित पर धारा 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का इरादा), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और आईपीसी 1860 की धारा 298 (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों आदि का उच्चारण करना) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है।

स्रोत: ऑप इंडिया

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