कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पहली बार एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में नाबालिग के साथ ही उसके अब्बू के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित नाबालिग जिस स्कूल में पढ़ता है, वहीं उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी ने अपने अब्बू के साथ मिलकर इस्लाम कबूल करा दिया। इस मामले में धर्मांतरित कराए गए नाबालिग छात्र के परिजनों को कभी पता ही नहीं चला, जब तक कि उसके बैग से जालीदार सफेद टोपी और इस्लामिक साहित्य नहीं मिल गया।
Father and minor son booked under Karnataka anti-conversion law for allegedly converting a classmate to Islam without consent.https://t.co/hRnQAQlY8y
— Swarajya (@SwarajyaMag) November 10, 2023
ये मामला कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का है। यहां के स्थानीय कुरुबा समुदाय के नाबालिग छात्र का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। इस मामले में कर्नाटक पुलिस ने कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 के तहत मामला दर्ज कर आरोपित पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये कर्नाटक का ऐसा पहला मामला है, जिसमें किसी नाबालिग को धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आरोपित बनाया गया है। आरोपित के पिता का नाम ‘गरीब’ बताया जा रहा है, वहीं नाबालिग आरोपित का नाम कानूनी अड़चनों के चलते सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित के पिता ने बताया है कि उनका बेटा 17 साल का है। वो चल्लाकरे तालुक के कॉलेज में पढ़ता है। उसने कुछ समय से पूजा-पाठ करना और ईश्वर की प्रार्थना करना तक बंद कर दिया था। यही नहीं, उसने हाल ही में दशहरा की पूजा में भी सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब शक होने पर उन्होंने अपने बेटे के स्कूल बैग की तलाशी ली, तो उसमें से इस्लामिक साहित्य और टोपी बरामद हुई। यही नहीं, उन्होंने जब अपने बेटे के फोन को खंगाला तो उसमें गाँजा और अन्य मादक पदार्थों से संबंधित चैट मिली।
स्रोत : ऑप इंडिया