तय मानक से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर उत्तर प्रदेश की सीतापुर पुलिस ने एक मस्जिद के मौलवी और मुतवल्ली पर एफआईआर दर्ज की है। मौलवी का नाम अब्दुल्ला, जबकि मुतवल्ली का नाम बब्बू खान है।
जिस मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर से अजान दी जा रही थी वह पुलिस लाइन के ही पास है। आवाज कम करने को लेकर मौलवी और मुतवल्ली को पुलिस ने कई बार समझाया। लेकिन इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद रविवार (3 दिसंबर 2023) को इन पर FIR दर्ज की गई।
मामला सीतापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मामले में शिकायतकर्ता खुद पुलिस है। चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अश्मित भारती ने अपने ही थाने में इसकी तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को वे अपने क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पता चला कि पुलिस लाइन के बगल बनी मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है। बकौल चौकी इंचार्ज इस वजह से मस्जिद के आसपास रहने वालों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था।
पुलिस लाइन के पास बनी इस मस्जिद में मौलवी के तौर पर सीतापुर का ही रहने वाला दीन मोहम्मद का बेटा अब्दुल्ला और मुतवल्ली के रूप में इसी जिले का निवासी सरताज का बेटा बाबू खान नियुक्त है। सब इंस्पेक्टर अश्मित के मुताबिक इन दोनों को पहले भी कई बार माइक की आवाज को मानकों के हिसाब से रखने के लिए समझाया गया था। हालाँकि इसका दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस ने अब्दुल्ला और बब्बू खान की इस हरकत को उत्तर प्रदेश शासन की नियामवली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना है।
#SitapurPolice विभिन्न थानाक्षेत्रों में विगत 15 दिवस में ऊंची आवाज के लाउडस्पीकर के विरुद्ध कार्यवाही में कुल 12 लाउडस्पीकर हटवाये गये एवं 356 की आवाज कम करायी गयी तथा 02 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। #UPPolice #QuietZone @Igrangelucknow pic.twitter.com/6sYMaI6yKf
— Sitapur Police (@sitapurpolice) December 4, 2023
पुलिस ने दोनों आरोपितों पर IPC की धारा 188 के साथ ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम 2000 की धारा 5/6 के तहत कार्रवाई की है।
स्रोत : ऑप इंडिया