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उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा लिए निर्णय के आधार पर गोवा में हलाल उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएं !

फोंडा में हिन्दुत्वनिष्ठों की पुलिस थाने में निवेदन द्वारा मांग

फोंडा : फोंडा के हिन्दुत्वनिष्ठों ने फोंडा पुलिस थाने के निरीक्षक को निवेदन देते हुए मांग की कि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा लिए निर्णय के आधार पर गोवा में हलाल उत्पादों की निर्मिति, संग्रह और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए, इसके साथ ही हलाल प्रमाणपत्र देनेवाली संस्थाओं पर कार्रवाई की जाए ! यह परिवाद (शिकायत) करते समय शिष्टमंडल में बजरंग दल के श्री. रक्षीत शिरोडकर, बोरी के श्री. संदीप नाईक; फोंडा के श्री. दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री. मीनानाथ उपाध्ये, हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. सत्यविजय नाईक, बोरी के श्री. प्रकाश नाईक एवं श्री. आनंद शिरोडकर, साथ ही फोंडा के श्री. मयूर कन्नावर का समावेश था ।

इस निवेदन में कहा है कि हलाल प्रमाणीकरण समांतर प्रणाली के रूप में कार्य करती है और इससे अन्न की गुणवत्ता के विषय में संभ्रम निर्माण हो रहा है । इससे सरकारी नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है । अन्न सुरक्षा कानून की धारा ८९ के अनुसार अन्न का दर्जा निश्चित करने का दायित्व केंद्र सरकार के भारतीय अन्न सुरक्षा मानक प्राधीकरण और गोवा सरकार के ‘अन्न एवं औषधि प्रशासन’ के पास है । बहुसंख्यक हिन्दू समाज, इसके साथ ही मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समाज को ‘हलाल प्रमाणित’ पदार्थ अथवा उत्पादन लेने पर विवश होना, उनकी धार्मिक अधिकारों पर आक्रमण है । गोवा में भी हलालप्रमाणित खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधन, औषधि, ‘नमकीन’से लेकर सूखामेवा, मिठाई, अनाज, तेल से लेकर साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, नेलपॉलिश, लिपस्टिक आदि छोटी दुकानों से लेकर बडे-बडे मॉल तक, सर्वत्र बेचे जा रहे हैं ।

हाल ही में मडगांव (गोवा) रेलवेस्टेशन पर हलाल प्रमाणित वस्तुओं की बिक्री को कुछ लोगों द्वारा विरोध किए जाने का ‘वीडियो’ सामाजिक माध्यम पर झलक रहा है ।

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