मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार (१३ दिसंबर २०२३) को धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले के तहत इसका आदेश जारी किया गया। यही नहीं, खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
खुले में मांस के व्यापार पर पाबंदी, सरकार लाएगी कानू
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि खुले में मांस की बिक्री अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “आज हमने पहली कैबिनेट बैठक में कई चर्चाएं की हैं। हमने आज कैबिनेट बैठक में खुले में मांस की बिक्री का मुद्दा उठाया है और इसके लिए नियम लाने का प्रस्ताव रखा है।”
#WATCH | Bhopal: Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, "Today we have taken several discussions during the first Cabinet meeting. We have raised the issue of meat sales in the open and have proposed to bring rules for this, in the Cabinet meeting today…" pic.twitter.com/y6nBBUK6jM
— ANI (@ANI) December 13, 2023
लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक
वहीं, लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह ६ बजे से शाम १० बजे के बीच ही किया जा सकेगा। लाउडस्पीकर का उपयोग केवल धार्मिक या सामाजिक आयोजनों के लिए किया जा सकेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। आदेश में कहा गया है कि, “धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सम्बंधित अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें।” सरकार ने इन लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल के लिए पूर्व अनुमति को अनिवार्य भी किया है और इन विस्तारकों के ‘डेसिबेल’ की सीमा को भी निर्धारित किया है।
आदेश में जुलाई २००५ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण के गंभीर प्रभावों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर रात १० बजे से सुबह ६ बजे (सार्वजनिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर) के बीच लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बता दें कि २८ अक्टूबर २००५ को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि साल में १५ दिन त्योहारों के मौके पर आधी रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी जा सकती है।
स्त्रोत : आॅप इंडिया