सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ताओं के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के आसपास सफाई करने की मांग की गई है। अदालत ने जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत दे दी है। बता दें कि इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया।
जिलाधिकारी की देखरेख में सफाई की इजाजत
अदालत ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए। दरअसल, हिंदू पक्ष ने वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी। इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी विरोध नहीं किया। वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जगह सील की गई थी। बता दें कि वजूखाने में ही शिवलिंग मिलने का दावा किया जाता है।
चार हफ्ते तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश
इससे पहले, अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वे की रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक ना करने के आदेश दिए थे। कोर्ट का आदेश है कि २४ जनवरी तक न तो सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को यह आदेश दिया था।
२० जनवरी को अखिलेश, ओवैसी के खिलाफ लंबित याचिका पर सुनवाई
उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका पर २० जनवरी को सुनवाई होगी। दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। अखिलेश और ओवैसी पर ज्ञानवापी को लेकर अपने बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है।
स्त्रोत : जागरण