कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शेरनी का नाम सीता और शेर का अकबर रखने पर आपत्ति जताई है। साथ ही बंगाल सरकार को विवाद से बचने के लिए दोनों का नाम बदलने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सीता और अकबर नाम देने को लेकर बंगाल सरकार से जवाब भी मांगा है।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी जानवर का नाम किसी हिंदू भगवान, मुस्लिम पैगंबर, ईसाई, महान पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्र नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर न रखें। इससे विवाद पैदा होता है।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने शेरनी का नाम सीता और शेर का नाम अकबर रखे जाने के लेकर कहा कि इस तरह के नामकरण से बचना चाहिए था.#Calcutta #CalcuttaHighCourt #Tiger https://t.co/9XH8vN41kA
— ABP News (@ABPNews) February 22, 2024
दरअसल, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) की बंगाल इकाई ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया। 16 फरवरी को इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने की। याचिकाकर्ता की मांग थी कि शेरों के जोड़े का नाम बदला जाए।
स्रोत : भास्कर