करोडों यात्रियों को लूटनेवाले प्रवासी एप पर आर्थिक दंड सहित फौजदारी अपराध प्रविष्ट किया जाए ! – ‘सुराज्य अभियान’की मांग
प्रवासी यातायात व्यवसाय करने हेतु केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना अवैध एग्रीगेटर का व्यवसाय करनेवाले ‘मेक माय ट्रिप’, ‘रेड बस’, ‘गोआयबिबो’, ‘सवारी’, ‘इन ड्राईव’, ‘रैपीडो’, ‘क्वीक राईड’ इसप्रकार कुल 18 प्रायव्हेट प्रवासी एप बंद करने की सूचना पुणे में प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों ने 6 मार्च 2024 को महाराष्ट्र सरकार से की है । इस संदर्भ में हिन्दू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’की ओर से गत 4 वर्ष बारंबार अनुवर्ती प्रयास (फोलोअप) लेने पर भी यात्रियों को लूटनेवाले इन प्रवासी एप, इसके साथ ही ट्रैवल्स कंपनियों पर कार्रवाई हेतु अनेक आंदोलन किए, शिकायत किए; तदुपरांत केवल एप बंद करने के लिए ही सूचना दी गई है । करोडों प्रवासियों को लूटनेवाली इन अवैध एग्रीगेटर एप पर यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है । इन कंपनियों द्वारा हुई प्रचंड लूटमार के विशेष लेखापरीक्षण किए जाएं, इन कंपनियों को भारी आर्थिक दंड दिया जाए और उन कर फौजदारी अपराध प्रविष्ट किए जाएं, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’के समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे ने केंद्र एवं राज्य सरकार से की ।
Success for @SurajyaCampaign : @PuneRTO mentions shutting down illegal apps !
Initiate a criminal case with a monetary penalty against the travel app that exploited millions of passengers! – @Abhi_Murukate
Immediate action : a consistent & urgent call @PMOIndia pic.twitter.com/f4h566rwsz
— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) March 12, 2024
संपूर्ण प्रकरण की सीबीआइ, साथ ही ईडी द्वारा सखोल छानबीन की जाए !
‘मोटर वाहन कानून 1988’ के अंतर्गत धारा 93(1) के अंतर्गत प्रावधानानुसार एप एवं वेबसाईट द्वारा प्रवासी यातायात का व्यवसाय करने हेतु केंद्रसरकार की मार्गदर्शक सूचनाओं के अधीन रहकर सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा-पत्र (permit) लेना आवश्यक है; परंतु वैसा न करते हुए अनेक वर्षाें से यह गैरकानूनी व्यवसाय शुरू है । पुणे जिले के प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों ने राज्य परिवहन आयुक्त एवं महाराष्ट्र राज्य के सायबर सेल के विशेष पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर ये 18 एप बंद करने की सूचना की है । मूलत: इन एग्रीगेटर एप्स द्वारा केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, अपितु संपूर्ण देशभर में धोखाधडी की गई है । इसलिए इन पर देशभर में कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है । इसके साथ ही अब तक अवैध ढंग से कितनी धनराशि एकत्र की ? इसमें और कौन-कौन सम्मिलित है ? क्या यह ‘महादेव बेटिंग एप’समान ही बडा घोटाला है ? इस संपूर्ण प्रकरण की सीबीआइ, साथ ही ईडी द्वारा सखोल छानबीन की जाए, ऐसी मांग भी श्री. मुरुकटे ने की है ।
टैक्सी एग्रीगेटर एप पर कार्रवाई हुई; ‘ऑनलाइन’ बस टिकट बुकिंग एप पर कार्रवाई कब करेंगे ?
यह कार्रवाई केवल टैक्सी एग्रीगेटर एप पर हुई है । इसी प्रकार ‘रेडबस’ एप सहित अन्य दो ऑनलाईन एप ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के साथ धोखाधडी किए जाना उजागर होने पर महामंडल ने उनके साथ हुआ करार रद्द कर दिया है । वर्ष 2018 में मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाराष्ट्र में शासकीय परिवहन सेवा के केवल डेढ गुना किराया लेने की ही अनुमति होने पर भी ऑनलाईन टिकट बुकिंग एप ने एवं निजी ट्रैवल्स कंपनियों ने नियम का उल्लंघन कर टिकट शुल्क अधिक लेकर 5 वर्ष यात्रियों को लूटा है । ऐसा होते हुए ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग करनेवालों पर कार्रवाई कब होगी ? यात्रियों की होनेवाली आर्थिक लूटमार रोकने के लिए सुराज्य अभियान के अंतर्गत प्रादेशिक एवं उपप्रादेशिक, इसप्रकार कुल 16 परिवहन अधिकारियों से मिलकर शिकायत प्रविष्ट किया । परिवहन आयुक्तों को प्रमाण प्रस्तुत किए । प्रति वर्ष त्योहार-उत्सव, गर्मियों की छुट्टियों के समय होनेवाली किराए में गैरकानूनी बढोतरी रोकने के लिए शिकायत एवं आंदोलनों के माध्यम से सातत्य से आवाज उठाई जा रही है । राज्य के गृहमंत्री एवं मुख्यमंत्री के साथ ही प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यटनमंत्री, केंद्रीय परिवहनमंत्री से भी पुन: एक बार कार्रवाई करने की मांग की है।