सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को असम के मुस्लिम कवि रकीबुद्दीन अहमद को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी, जिस पर हिंदू देवताओं भगवान राम और सीता के बारे में एक अश्लील कविता पोस्ट करने का आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने एकपक्षीय सुनवाई में इस मामले में असम सरकार से जवाब भी मांगा है।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय को पटलते हुए अहमद को जमानत दी, क्योंकि उसने ‘माफी’ माँग ली थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, रकीब उद्दीन जांच में सहयोग करेगा, इसलिए उसे गिरफ्तार न किया जाए। खास बात ये है कि, रकीबुद्दीन अहमद को बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उतरे 4 वकीलों में से 3 हिंदू हैं। इस केस में रकीबुद्दीन के लिए एडवोकेट शाहरुख खान, आकृति चौधरी, शांतनु सिंह और साधना माधवन ने कोर्ट में पैरवी की।
हिन्दू विरोधी कवि मोहम्मद रकीबुद्दीन अहमद को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत।
मोहम्मद रकीबुद्दीन ने भगवान राम और माता सीता पर की थी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी।
नीलभ सौरभ के नाम से फेसबुक एकाउंट बनाकर किया था पोस्ट।
हिन्दू नाम से बनाया था फेसबुक एकाउंट।
— Panchjanya (@epanchjanya) March 16, 2024
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नहीं दी थी राहत
रकीबुद्दीन अहमद ने फेसबुक पर नीलाभ सौरभ नाम से गलत पहचान वाली एक आईडी बनाई और उस पर भगवान राम और माता सीता का अपमान करने वाली कविता पोस्ट की। इस मामले में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में वो फरार चल रहा था और 22 फरवरी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज करते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के लिए कहा था।
इस मामले में रकीबुल हसन के खिलाफ दो धार्मिक समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाने और धार्मिक भावनाओं को ढेस पहुँचाने के मामले में केस दर्ज हुआ था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने कहा था कि, रकीब ने अपनी पहचान बदल कर जो काम किया, वो बेहद गंभीर है। ऐसे में उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में गवाहों को प्रभावित करने की आशंका भी जताई थी। इसके बाद उसने तुरंत ही सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था और अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसे गिरफ्तारी से राहत दे दी है।
स्रोत : ऑप इंडिया