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मुंबई में इंकलाब खान ने मंदिर के बगल किया अतिक्रमण, शिकायत करने वाले 5 हिंदुओं को मारा चाकू

BMC ने चलाया बुलडोजर, हुआ गिरफ्तार

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मंगलवार (19 मार्च) को मुंबई के साकीनाका क्षेत्र के 5 हिंदुओं पर हमला करने वाले इंकलाब खान की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। दरअसल, एक हिंदू मंदिर के बगल में आरोपित ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। जब हिंदुओं ने इसकी शिकायत की तो उसने 14 मार्च 2024 को रमजान के दौरान 5 हिंदुओं पर बेरहमी से हमला कर दिया।

हमले के शिकार पीड़ितों की पहचान सिद्धेश प्रकाश घोरपड़े (23), राजेश तंगराज चेट्टियार (28), तंगराज चेट्टियार (58), लक्ष्मी चेट्टियार (52) और विक्की (30) के रूप में की गई है। इन सभी पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल व्यक्ति जरीमारी के अंबेडकर नगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं।

मुंबई के साकीनाका इलाके में हिंदुओं का एक मंदिर है। कहा जाता है कि इंकलाब खान ने उस मंदिर के बगल में अवैध अतिक्रमण कर रखा है। मंदिर में जो श्रद्धालु पूजा करने के लिए जाते थे उसे यह आरोपित परेशान भी करता था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी कई शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायत से नाराज इंकलाब ने 5 लोगों को पर चाकू से हमला कर दिया।

इंकलाब खान ने 14 मार्च 2024 को उन लोगों पर चाकू से हमला किया, जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की थी। इस घटना से पूरे हिंदू समुदाय में डर का वातावरण निर्माण हुआ है। पीड़ितों के परिवार ने आरोपित इंकलाब खान की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान बचने के लिए उसने खुद को भी घायल कर लिया और घाटकोपर के राजावाडी अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया है।

हालांकि, इस दिल दहलाने वाली घटना के 5 दिन बाद यानी 19 मार्च 2024 को मुंबई उपनगरीय संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने आरोपियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दिया। मंत्री के आदेश के बाद नगर निगम ने उसके अवैध निर्माण की सारी संरचना को तोड दिया और केवल भूतल को खड़ा रहने दिया।

इस कार्रवाई को लेकर मंत्री लोढ़ा ने कहा, “साकीनाका में हुई घटना की समीक्षा करने के बाद हमें एहसास हुआ कि हिंदुओं को परेशान करने और उन पर अत्याचार करने का मालवानी पैटर्न यहाँ भी चल रहा है। इसलिए उचित कार्रवाई की गई। यहाँ के धरती पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

आरोपित पर नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों सहित कई अन्य अपराधों में संलिप्तता पाई गई है और इनमें उस पर पहले से ही केस दर्ज हैं। वर्तमान मामले में पुलिस ने आरोपित को घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल से हटा दिया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

स्रोत: ऑप इंडिया

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