नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका लगा है। एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार, एएसआई और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। भोजशाला में सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका दाखिल की थी।
न्यायालय ने दिया ये निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम निर्देश में कहा है कि सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विवादित स्थलों पर कोई भौतिक खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे इसका स्वरूप बदल जाए।
Supreme Court refuses to stay ASI (Archaeological Survey of India) survey in the disputed sites Bhojshala and Kamal Maula Masjid of Dhar, Madhya Pradesh.
Supreme Court issues notice on plea against Madhya Pradesh High Court order directing the Archeological Survey of India to… pic.twitter.com/LEtXY6YeN0
— ANI (@ANI) April 1, 2024
बता दें कि भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अदालत की निगरानी में किए जा रहे सर्वेक्षण के तहत खुदाई की प्रक्रिया जारी है। सर्वेक्षण की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि खुदाई के दौरान एकत्रित मिट्टी और पत्थर एएसआई द्वारा सुरक्षित रखे जा रहे हैं। यह सर्वेक्षण 22 मार्च को शुरू हुआ था।
हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आशीष गोयल इस प्रक्रिया के दौरान एएसआई दल के साथ रहे। उन्होंने कहा कि नयी वैज्ञानिक पद्धतियों, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर), ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कर बिना किसी विराम के सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करायी जा रही है।