Menu Close

उत्तर प्रदेश – मिशनरी विद्यालय में काट ली बच्चे की शिखा, नाम काटने की धमकी, तिलक लगाने पर भी डांटा

शिकायत करने गई मां से कहा – ‘जो करना है कर लो’

उत्तर प्रदेश के बलिया में एक निजी स्कूल में हिन्दू छात्र की चोटी काटे जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र के टीके पर भी आपत्ति जताई गई। घटना एक मिशनरी स्कूल की बताई जा रही है जिसका नाम ‘सेंट मेरीज’ है। जब पीड़ित की माँ इसकी शिकायत करने पहुँची तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। घटना गुरुवार (२ मई, २०२४) की है। इस मामले में छात्र के पिता ने स्कूल की एक टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है।

स्कूल की प्रिंसिपल का नाम सिस्टर मर्सी दास है। शिकायत में स्कूल के अंदर धर्म-परिवर्तन जैसी साजिशें रची जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर के जाँच शुरू कर दी है।

यह मामला बलिया के थाना क्षेत्र रसड़ा का है। यहाँ के मरियमपुर राघोपुर इलाके में सेंट मेरीज स्कूल है जो कि ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित बताया जा रहा है। विवेकानंद सिंह का बेटा प्रभाकर इसी स्कूल में कक्षा ४ का छात्र है। वह सनातन परम्परा का पालन करते हुए चोटी रखता है। प्रभाकर की माँ अपने बेटे के माथे पर तिलक लगा कर स्कूल भेजती हैं। २ मई को प्रभाकर हर दिन की तरह स्कूल गया। तब यहाँ क्लास टीचर बच्चों की हाजिरी लगा रहे थे। वो प्रभाकर सिंह की चोटी देख कर भड़क गए।

विवेकानंद का आरोप है कि क्लास टीचर ने उनके बच्चे को चोटी रखने पर डाँटा। उन्होंने कहा, “चुटिया बढ़ा कर आए हो यहाँ पर? चुटिया बढ़ा कर और टीका लगा कर यहाँ आना सख्त मना है।” आरोप है कि इसके बाद क्लास टीचर ने कैंची से प्रभाकर की चोटी काट दी। जब बच्चे की माँ को इसकी जानकारी हुई तो वो शिकायत करने स्कूल गईं। आरोप है कि तब बच्चे की माँ से क्लास टीचर ही नहीं बल्कि प्रिंसिपल ने भी अभद्रता की। आरोप है कि इन दोनों ने कहा, “जो करना है कर लो।” ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है।

शिकायत में पीड़ित ने आगे लिखा है कि प्रिंसिपल और क्लास टीचर द्वारा सोमवार को बच्चे के स्कूल आने पर उसे देख लेने की भी धमकी दी गई थी। पीड़ित के पिता विवेकानंद ने सेंट मेरीज स्कूल में हिन्दू धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने यहाँ छात्रों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की भी आशंका जताई है। शनिवार (४ मई, २०२४) को पुलिस ने इस मामले में प्रिंसिपल और क्लास टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इन दोनों पर IPC की धारा 295- A, 504 और 506 के तहत कार्रवाई की गई है। बलिया पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।

वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चे ने बताया कि उनको स्कूल में बिना चोटी के आने के लिए कहा गया। बच्चे ने यह भी बताया कि उसका नाम भी काटने की धमकी आरोपितों द्वारा दी गई।

स्त्रोत : ऑप इंडिया

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *