दो को उम्रकैद
हाईकोर्ट की निगरानी में CBI ने की थी जांच
पुणे – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के पुणे की एक विशेष अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाया है। विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.ए. जाधव ने दो आरोपियों सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
‘भगवा आतंकवाद’ को प्रचारित करने का आधुनिकतावादियों का षडयंत्र विफल !
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण में CBI न्यायालय ने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे समेत 2 अन्य हिन्दुत्वनिष्ठों की निर्दोष मुक्तता की, साथ ही उनपर लगाया गया UAPA न्यायालय ने निरस्त किया! – @Ramesh_hjs, राष्ट्रीय… pic.twitter.com/xtBhybS5ww
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) May 10, 2024
कोर्ट ने इस केस के तीन आरोपियों की निर्दोष मुक्तता की है । २० अगस्त २०१३ को दाभोलकर की हत्या उस समय की गई थी, जब वह ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर पर निकले थे। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। अगस्त २०१५ से सीबीआई ने इस केस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में शुरू की थी। दाभोलकर की हत्या के ११ साल बाद पुणे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
सनातन संस्था को फंसाने का षड्यंत्र असफल !
नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सनातन संस्था के विक्रम भावे, तथा हिन्दू विधिज्ञ परिषद के एड्. संजीव पुनाळेकर निर्दोष घोषित !#Sanatan_Innocence_Proved #Sanatan_HinduTerror_Myth pic.twitter.com/zQTph2ieRr— Sanatan Sanstha (@SanatanSanstha) May 10, 2024