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डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले में पुणे की सीबीआय न्यायालय ने 3 हिन्दुत्‍वनिष्ठोंकी निर्दोष मुक्तता की

दो को उम्रकैद

हाईकोर्ट की निगरानी में CBI ने की थी जांच

पुणे – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के पुणे की एक विशेष अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाया है। विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.ए. जाधव ने दो आरोपियों सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने इस केस के तीन आरोपियों की निर्दोष मुक्तता की है । २० अगस्त २०१३ को दाभोलकर की हत्या उस समय की गई थी, जब वह ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर पर निकले थे। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। अगस्त २०१५ से सीबीआई ने इस केस की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में शुरू की थी। दाभोलकर की हत्या के ११ साल बाद पुणे कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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