CAA के तहत नागरिकता पाने वालों ने सुनाई आपबीती, कहा- PM मोदी ने दी नई जिंदगी
भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत एक साथ ३५० लोगों को भारत की नागरिकता दे दी है। इनमें से १४ लोगों को गृह मंत्रालय ने बुलाकर नागरिकता के पत्र सौंपे, तो बाकियों को सारे कागजात ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए। भारत की नागरिकता पाए लोगों में अधिकाँश लोग पाकिस्तान से आए हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जो अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से भागे थे। इन्हीं ३५० लोगों में से एक भावना भी हैं, जो पाकिस्तान से भाग कर आई थीं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि उनकी वजह से उन लोगों को नई जिंदगी मिली।
दिल्ली के आदर्श नगर में रह रहीं भावना ने कहा, “वहाँ हमें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लड़कियाँ पढ़ नहीं सकतीं और घरों से बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुस्लिम हिंदू लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। लड़कियों को इतना खौफ रहता है कि वे घरों से बाहर नहीं निकलतीं। मैं काफी छोटी थी, तब से ही यहाँ हूँ। मुझे तो पाकिस्तान के अपने घर के अलावा ज्यादा कुछ याद नहीं है। इसकी वजह यह थी कि घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। अब भी हमारे तमाम रिश्तेदार वहाँ हैं, जो भारत आना चाहते हैं। लेकिन उन्हें वीजा पाने में मुश्किल हो रही है।”पाकिस्तान से उत्पीड़न का शिकार होकर आए हिंदू परिवार की बेटी ने कहा कि हम अपने देश में लौटकर खुश हैं।
भावना ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हम लोगों की मदद की। हम पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद देते हैं। भावना कहा, ‘मैं एक टीचर बनना चाहती हूं और यहाँ की महिलाओं को पढ़ाना चाहती हूँ।’
#WATCH | Delhi: "There were a lot of difficulties there (Pakistan). Girls could not study there or go out of their homes… Muslims kidnap Hindu girls and make them convert to Islam forcefully. Girls are so scared, that they do not go out of their homes. I was very little when I… pic.twitter.com/oyPD5FmjPX
— ANI (@ANI) May 16, 2024
दिल्ली के मजनूँ का टीला में रहने वाली मीरा को भी भारत की नागरिकता मिल गई है। सीएए के माध्यम से नागरिकता मिलने के बाद मीरा ने कहा, “हमने ३-४ साल पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था। हमें आए हुए ८-९ साल हो गए थे जब यह घोषणा की गई थी कि हमें नागरिकता मिलेगी। हमने अपनी पोती का नाम भी ‘नागरिकता’ रखा है। कल जब हमें नागरिकता मिली तो हमने भगवान कृष्ण को मिठाइयाँ अर्पित कीं और विशेष भोजन तैयार किया।”
#WATCH | Delhi: Meera, a Pakistani refugee living at Majnu ka Tila, who got citizenship through CAA, says, "We applied for citizenship 3-4 years ago. It had been 8-9 years since we came when it was announced that we would get citizenship. We also named my granddaughter… pic.twitter.com/zxL8ohE1A0
— ANI (@ANI) May 16, 2024
दिल्ली में रहने वाले शीतल दास ५ अक्टूबर २०१३ को पाकिस्तान छोड़कर दिल्ली पहुँचे थे। तब से वो यहीं पर हैं। शीतल दास ने कहा, “हमने पिछले महीने ही नागरिकता के लिए अप्लाई किया था और १५ मई को हमें नागरिकता मिल गई। अब हम सामान्य जीवन जी सकेंगे। काम कर सकेंगे और बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे। अब हमारे बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा।”
यशोधरा नाम की महिला ने कहा, “हम २०१३ में आए, लेकिन हमारे पास पानी और बिजली की सुविधा तक नहीं थी। हमनें नागरिकता के लिए काफी कोशिश की, लेकिन अब जाकर मिली है। हमारा तो जो हुआ, वो हुआ, हमारे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। हम बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत शुक्रिया, अब हमारे बच्चे भी पढ़ लिख पाएँगे और अपना भविष्य संवार पाएँगे। हम पाकिस्तानी कहे जाते थे, लेकिन अब हमें कोई पाकिस्तानी नहीं कहेगा। अब हम हिंदुस्तानी हो गए हैं।”
अमृता नाम की बच्ची ने कहा, “हम २०१३ में पाकिस्तान से आए थे। न बिजली की सुविधा थी और न ही स्कूल की। अब दोनों सुविधाएँ मिलेंगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।”
#WATCH | Delhi: "We came here in 2013… We faced a lot of difficulties related to water and electricity. Now we have citizenship. Not ours, but our children's future will be bright… We struggled a lot for citizenship… We are happy and thankful to PM Modi… Our children will… pic.twitter.com/i0I7YJVrtt
— ANI (@ANI) May 16, 2024
गौरतलब है कि भारत सरकार ने नागरिकता संसोधन विधेयक को २०१९ में ही पारित कर दिया था और इस साल मार्च से इसे कानून के तौर पर लागू कर दिया। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है। इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोग हैं। सरकार ने इस साल मार्च में इस कानून को लागू करते समय इसके प्रावधानों के बारे में भी बताया था।
स्त्रोत : ऑप इंडिया