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अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में 20 बांग्लादेशी नागरिकों को सजा

फर्जी ढंग से बनवाते थे पासपोर्ट

मुंबई – अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में 20 बांग्लादेशी नागरिकों को किला कोर्ट मुंबई ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को आठ महीने जेल की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर उनकी जेल की सजा 16 महीने तक बढ़ा दी जाएगी। वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र सहित स्थायी निवास दस्तावेजों के लिए दोषी ठहराया गया है।

बोरीवली पुलिस ने शुरुआत में इन 20 बांग्लादेशी नागरिकों और पुणे से दो एजेंटों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाने में उनकी सहायता की थी। गौरतलब है कि मिड-डे ने अपने विस्तृत रिपोर्ट में बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भारत में प्रवेश करने, विभिन्न क्षेत्रों में निवास स्थापित करने और जाली भारतीय दस्तावेज प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जटिल तरीकों को उजागर किया था।

19 अक्टूबर 2023 को बोरीवली पुलिस ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने एक टीम का गठन किया। प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए इस टीम ने नालासोपारा, विरार और पुणे से 17 और बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पुणे से दो एजेंटों की गिरफ्तारी हुई, जो इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय दस्तावेज बनाने में मदद करने में सहायक थे। जांच अधिकारी पीआई काले ने पुणे और बंगाल से सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

स्रोत : जागरण

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