ज्येष्ठ शुक्ल ५ , कलियुग वर्ष ५११५
चीनी पुलिसद्वारा महिलाओंको सूचना
क्या चीनी पुलिसकी ओरसे भारतीय पुलिस तथा भारतीय महिलाएं कुछ शिक्षा लेंगी ?
बीजिंग – चीनकी पुलिसद्वारा महिलाओंको यह सलाह दी गई है कि सार्वजनिक यात्रामें बढ रहे लैंगिक शोषणके प्रकरण देखते हुए महिला मिनी स्कर्ट तथा हौट पैंटका प्रयोग न करें । साथ ही महिलाओंको यह भी बताया गया कि लैंगिक शोषणसे मुक्ति पाने हेतु महिला समाचारपत्र अथवा थैलीद्वारा(बैगद्वारा)अपना मुंह ढककर रखें । (पाश्चात्त्योंकी विकृतिके आधीन होनेके कारण होनेवाली हानिकी ओर क्या तथाकथित आधुनिक विचारोंवाले बुद्धिवादी ध्यान देंगे ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
चायना डेलीद्वारा यह समाचार प्रकाशित किया गया है कि बीजिंग पुलिस तथा सार्वजनिक आवागमन प्राधिकरणद्वारा महिलाओंको मार्गदर्शक तत्त्व बताए गए हैं । साथ ही यात्रामें विनयभंगका प्रयास किया गया, तो पुलिससे संपर्क करनेकी सूचना भी दी गई है ।
बीजिंग पुलिसद्वारा बताया गया है कि महिलाओंके साथ छेडखानी करनेवालेको १५ दिनके कारावासका दंड दिया जाएगा । साथ ही उसके विरोधमें अपराध भी प्रविष्ट किया जाएगा ।
चीनमे अविवाहित माताओंको दंड देनेका प्रस्ताव
बीजिंग – चायना डेलीद्वारा यह समाचार प्रकाशित किया गया है कि चीनमें अविवाहित माताओंको दंड देनेके विषयमें शासनद्वारा अधिनियम प्रारूप बनाया गया है । स्थानीय लोगोंद्वारा इस प्रस्तावका विरोध व्यक्त किया गया है । परिवार नियोजनके लिए गति प्राप्त होनेके उद्देश्यसे अधिनियमका यह प्रस्ताव बनाया गया है । चीनके परिवार नियोजन अधिनियमके अंतर्गत शासकीय कर्मचारियोंको दंड देनेका प्रबंध है ।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात