भाद्रपद शुक्ल १४, कलियुग वर्ष ५११५
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बेंगलूर- अपने कुछ कर्मचारियों के ‘अमर्यादित’ पहनावे पर संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ‘शालीन’ ड्रेसकोड जारी किया है जिसमें पुरुषों के लिए पैंट शर्ट या पाजामा कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी या चूड़ीदार कुर्ता पहनने को कहा गया है |
कार्यालय में कुछ कर्मचारियों द्वारा ‘अमर्यादित’ पोशाक पहनने की सूचना के बाद राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए इस ड्रेसकोड को अमल में लाने की घोषणा की |
नोटिस जारी कर कहा गया है कि राज्य सचिवालय, विशेषकर जिनकी नई भर्ती हुई हो, उन्हें ऐसे ही पोशाक पहनकर कार्यालय आना चाहिए जो अमर्यादित न हो |
परिपत्र के मुताबिक, ‘सचिवालय कर्मचारी संघ के महासचिव ने सरकार से आग्रह किया था कि सरकार एक ड्रेसकोड लागू करे ताकि कर्मचारी कार्यालय में ‘मर्यादित और शालीन पोशाक’ में आएं |’ सरकारी चालकों और समूह ‘डी’ के कर्मचारियों के लिए पहले से ही पोशाक निर्धारित है |
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी परिपत्र के मुताबिक, सरकार की इच्छा है कि राज्य में सरकारी सेवा में अन्य अधिकारी और कर्मचारी जब भी कार्यालय आएं तो अशालीन पोशाकों में न दिखें |
स्त्रोत : आज तक