माघ कृष्ण पक्ष एकादशी, कलियुग वर्ष ५११६
इराक – इराक में प्रस्तावित नए कानून के अनुसार, 8 वर्ष उम्र की लड़कियों की शादी की जा सकती है। इस कानून के अनुसार, पति की हर मांग पर महिला को सेक्स की अनुमति देनी पड़ेगी। इसके लिए वह इनकार नहीं कर सकती है। अगर वह मना करेगी तो कानून के अनुसार उसे तलाक का सामना करना पड़ सकता है।
इस विवादित प्रस्ताव पर इराक और विश्व भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे मानवाधिकार के खिलाफ और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाला बताया है।
वर्तमान में इराक में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। अभिभावक की अनुमति से 15 वर्ष में शादी की जा सकती है।
प्रस्तावित कानून पर टिप्पणी करते हुए इराकी मानवाधिकार कार्यकर्ता हाना अदवर ने कहा, “यह कानून मानवता और बचपन के खिलाफ एक अपराध है। कम उम्र में लड़कियों की शादी होने से उसे शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना होगा।”
इस कानून को जाफरी पर्सनल स्टेटस लॉ नाम दिया गया है। इसमें शादी के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन तलाक के लिए 8 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई है।
स्त्रोत : दैनिक भास्कर