माघ शुक्ल पक्ष नवमी, कलियुग वर्ष ५११६
कानपुर (उत्तर प्रदेश) : आज से कानपुर जिले के सभी स्कूल कालेज परिसरों में या उसके १०० मीटर के अंदर तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी गई है। स्टूडेंट्स के साथ-साथ शिक्षकों पर भी समान नियम लागू किया गया है।
कानपुर के एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि २६ जनवरी से प्रशासन ने सभी स्कूलों-कालेजों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है। नियम के मुताबिक शहर के किसी भी स्कूल या कालेज के अंदर या कालेज के १०० मीटर के अंदर कोई भी टीचर, छात्र तंबाकू उत्पाद का सेवन करता पाया गया तो उससे पांच सौ रूपये जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने में जमा रकम छात्र कल्याण में खर्च की जाएगी ।
सिंह ने बताया कि सभी स्कूलों कालेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गये थे कि वे अपने परिसर के १०० मीटर के भीतर तंबाकू उत्पादो की दुकान न लगने दें। वे ऐसे दुकानदारों को नोटिस दें और अगर वे दुकान न हटाएं तो जिला प्रशासन को सूचित करें।
एडीएम ने कहा कि आवश्यक निर्देश को शिक्षा विभाग के माध्यम से १३ जनवरी को ही शहर के सभी स्कूलों, कालेजों के प्रधानाचार्यों-निदेशकों को भेज दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आगामी २६ जनवरी से वे तंबाकू निषेध क्षेत्र बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा परिसर के मुख्य दरवाजे पर तंबाकू निषेध क्षेत्र का बड़ा सा पोस्टर भी लगवाएं।
स्त्रोत : नवभारत टाईम्स