फाल्गुन कृष्णपक्ष पंचमी, कलियुग वर्ष ५११६
मुंबई – कुर्ला के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत ने एमआईएम नेता और आंध्रप्रदेश के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को तीन साल पहले आंध्र प्रदेश में भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में नए सिरे से समन जारी किया गया है। ओवैसी पर २०१२ में आंध्र में समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप है। २०१३ में इस मामले में गुलाम हुसैन खान ने शिकायत दर्ज कराई थी।
एमआईएम को जनसभा की अनुमति नहीं
शनिवार की शाम नागपाड़ा जंक्शन पर एमआईएम को जनसभा करने की अनुमित मुंबई पुलिस ने नहीं दी। जनसभा करने की अनुमित देने के लिए उसके दोनों विधायक वारिश पठान और इम्यियाज अली ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की पर सीएम ने उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से बात करने का आश्वासन देकर रवाना कर दिया।
इस संबंध में भायखला से पार्टी के विधायक वारिश पठान का कहना है कि मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जनसभा का आयोजन किया था पर पुलिस अनुमति नहीं देकर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। पठान का आरोप है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें सभा नहीं करने दी जा रही है। जनसभा को एमआईएम के विधायक व विवादित नेता अकबरुद्दीन ओबैसी संबोधित करने वाले थे, जो अपने भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं।
स्त्रोत: नवभारत टाइम्स