फाल्गुन कृष्णपक्ष एकादशी, कलियुग वर्ष ५११६
नयी दिल्ली – भारत खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और उसके सभी सहयोगी संगठनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जल्द ही प्रतिबंध लगाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि आईएसआईएस और उसके सहयोगी संगठनों आईएसआईएल तथा आईएस को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने संबंधी अधिसूचना बहुत जल्द जारी की जाएगी।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने १६ दिसंबर, २०१४ को संसद में कहा था कि पश्चिम एशिया के इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र की एक अनुसूची के तहत भारत में प्रतिबंधित किया गया है। सिंह ने कहा था कि संगठन को ‘संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोकथाम और शमन :सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के क्रियान्वयन: आदेश २००७’ की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठनों से जुडे प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद) अधिनियम, १९४७ की धारा दो के तहत बनाया गया था।
मुंबई के चार युवक मई २०१४ में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए इराक-सीरिया गये थे। इनमें से एक तो कुछ दिन पहले लौट आया था जबकि बाकी तीन का अता-पता अभी तक नहीं है। बेंगलूर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक कर्मी को कथित तौर पर आईएसआईएस समर्थक ट्विटर हैंडल चलाने के आरोप में पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था।