मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष ७, कलियुग वर्ष ५११५
अमरावती(महाराष्ट्र) – जादूटोनाविरोधी अधिनियम तुरंत निरस्त करने हेतु यहांके जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवालको पुरोहितोंकी कृतिसमितिकी ओरसे आवेदन दिया गया । भारतीय राज्यघटनानुसार हर नागरिकको अपना धर्म पालन करनेकी स्वतंत्रता है । अत: राज्य प्रशासनका यह अध्यादेश घटनाबाह्य है । व्यक्तिस्वतंत्रता भी मूलभूत अधिकार है; पुरोहितोंने आवेदन देते समय वर्तमान अध्यादेश इसके भी विरुद्ध होनेकी बात बताई ।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात