चैत्र कृष्णपक्ष द्वितीया, कलियुग वर्ष ५११६
सातारा (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्र के साथ संपूर्ण हिन्दुस्थान में गोवंशहत्या बंदी अधिनियम लागू होना आवश्यक है। जिस अधिनियम के लिए राज्य के सभी गोप्रेमी तथा हिन्दूनिष्ठ रात-दिन प्रयास कर रहे थे। वह अधिनियम राष्ट्रपती के हस्ताक्षर से महाराष्ट्र में लागू किया गया है। अभी तक गोरक्षा का कार्य गोप्रेमी तथा हिन्दूनिष्ठोंको करना बाध्य हुआ था। अब वह कार्य महाराष्ट्र शासन को दायित्व से पूरा करना बाध्य होगा।
हिन्दू महासभा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता श्री. गोविंद गांधी ने यह प्रतिपादित किया है कि, महाराष्ट्र में गोवंशहत्या बंदी अधिनियम पारित होना, यह वास्तवमे हिन्दू राष्ट्र का आरंभ ही कहना पडेगा। शिवतीर्थ (पोवईनाका) में सातारा शहर के हिन्दूनिष्ठोंकी ओर से शर्करावितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस समय उन्होंने यह वक्तव्य किया था।
इस कार्यक्रम के लिए हिन्दूमहासभा शहराध्यक्ष अधिवक्ता दत्ता सणस, हिन्दू महासभा के कार्यकारिणी सदस्य श्री. उमेश गांधी, विधी समादेशक अधिवक्ता श्री. सतीश खानविलकर, गोसेवा संघ के श्री. मोहन पुरोहित, वीरशैव लिंगायत समाज के युवा शाखा के जनपदाध्यक्ष श्री. सिद्धराज शेटे, गोप्रेमी सर्वश्री राजेंद्र मुनोत, रमेश जैन, महावीर बोहरा, विनायक पतंगे, किरण सूर्यवंशी, यशवंत निकम, हेमंत गांधी, विश्वासराव दातेगुरुजी, हिन्दू जनजागृति समिति की श्रीमती रूपा महाडिक, सनातन संस्था की श्रीमती लीला निंबाळकर इत्यादी गोप्रेमी उपस्थित थे।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात