मुंबई – महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को घोषणा कर दी कि गुटखे की बिक्री का मामला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। इस अपराध में शामिल लोगों के पकड़े जाने पर उन्हें जमानत नहीं मिल सकेगी।
दरअसल, महाराष्ट्र में गुटखे के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने के कारण यह महाराष्ट्र में खुले आम बिकता है।
पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी कर महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। राज्य के खाद्य व औषधि मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा में कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है।
कांग्रेस विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा बिक रहा है। यहां तक कि विधान भवन के बाहर भी ऐसा हो रहा है।
खान ने सवाल उठाया था कि गुटखे पर सही प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार दरअसल क्या कदम उठा रही है।बापट ने जवाब में कहा कि अब तक ७२००० दुकानों की तलाशी ली गई। इस दौरान करीब ३२ करोड़ रुपए का गुटखा जब्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को आईपीसी की धारा ३२८ अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह गैर जमानती अपराध है।
स्त्रोत : नई दुनिया