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१९९३ के विस्फोट के एक और धर्मांध अपराधीको पेरोल सम्मत !

पौष शुक्ल पक्ष १४, कलियुग वर्ष ५११५

मुंबई : संजय दत्तके साथ-साथ १९९३ के विस्फोटकी घटनामें अपराधी सिद्ध मुजीब पारकरको भी पेरोलपर मुक्त कया गया है । मुजीबने भी संजयके अनुसार पत्नीके अस्वस्थ होनेका कारण बताकर पूरे मासकी छुट्टी मांगी थी । 

कोल्हापुरके कारागृहमें रहनेवाले मुजीबने पत्नीकी अस्वस्थताका कारण बताकर पेरोलके लिए याचिका प्रविष्ट की थी । कारागृह प्रशासनने यह याचिका पुणे विभागीय आयुक्तोंद्वारा राज्यके गृहविभागके पास भेजी थी । गृहविभागने पेरोल देनेके लिए अस्वीकार कर याचिका अस्वीकार की । अंतमें मुजीबने कोर्टमें याचिका प्रविष्ट कर ऐसा प्रश्न उपस्थित किया कि यदि संजय दत्तको पत्नीकी अस्वस्थताके कारण छुट्टी प्राप्त हो सकती है; तो मेरे लिए ही इस प्रकारका पृथक न्याय क्यों ? मुंबई हाईकोर्टने तांत्रिक बात ग्राह्य मानकर मुजीबको पेरोलपर छोडनेका आदेश दिया । 

स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात

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