माघ कृष्ण पक्ष २, कलियुग वर्ष ५११५
मुंबई : आज उच्च न्यायालयने यह स्पष्ट किया कि मालेगांव बमविस्फोट घटनाकी प्रमुख परिवादी साध्वी प्रज्ञासिंहके जमानत निवेदनपर २९ जनवरीसे अंतिम वादविवाद (बहस) सुनाया जाएगा । साध्वीका जमानत निवेदन १५ जनवरीको न्या. पी. वी. हरदासके नेतृत्वमें खंडपीठके सामने सुनवाई हेतु आया । इस संदर्भमें राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थाद्वारा (नेशनल इन्वेस्टगेशन एजन्सी) जांच आरंभ है ।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालयने हाल ही में यह आदेश दिया कि उनसे संबंधित घटना उच्च न्यायालयके द्विसदस्यीय खंडपीठके सामने सुनवाई हेतु जानी चाहिए । इससे पूर्व साध्वीने जमानतके लिए एकसदस्यीय पीठके सामने निवेदन प्रस्तुत किया था; किंतु सर्वोच्च न्यायालयके आदेशके पश्चात उन न्यायमूर्तिद्वारा निर्णय ही प्राप्त नहीं हुआ; इस संदर्भमें साध्वीने बताया कि अंततः हम खंडपीठके सामने आए हैं ।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात