इस्लामाबाद : पाकिस्तान में हिन्दू विवाह कानून को मंजूरी नहीं मिल पाई। संसद की एक समिति ने इस पर फैसला १३ जुलाई तक के लिए टाल दिया है। पाकिस्तान की कुल आबादी में हिन्दुओंं की जनसंख्या १.६ फीसदी है।
यह समुदाय १९४७ में देश की स्थापना होने के बाद से एक विवाह कानून के लिए संघर्ष कर रहा है। कानून के अभाव में पाकिस्तान में हिंदू विवाह को न तो कानूनी मान्यता मिल पाती है और न ही पंजीकरण हो सकता है।
हिन्दू विवाहों के पंजीकरण को औपचारिक करने के कानून पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए चौधरी मोहम्मद बशीर विर्क की अध्यक्षता में विधि, न्याय और मानवाधिकार मामलोंं पर नेशनल असेंबली की स्थाई समिति की इस्लामाबाद में बैठक हुई ।
जिसमें समिति ने इसे १३ जुलाई तक के लिए टाल दिया है। हिन्दू विवाह विधेयक को बीते साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सांसद रमेश लाल और सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग के दर्शन ने संयुक्त रूप से पेश किया था।
स्रोत : राजस्थान पत्रिका