आरोप सिद्ध न होते हुए भी हिन्दू संतों के विषय पर दिनभर बवाल करनेवाली मिडिया अब इस विषयमें चुप क्यों ? – हिन्दूजागृति
फैजाबाद – चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद उपाध्याय ने मदरसे के दुष्कर्मी मौलाना अली मोहम्मद को १४ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे २५ हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पडेगा। जुर्माना की रकम से २० हजार रुपये पीडित बालिका को दिये जाएंगे। सजा सुनाते समय वह कटघरे में मौजूद था। सजा सुनाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लव ¨सह के मुताबिक अली मोहम्मद कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक मदरसे में पढ़ाता था। वह मवई थाना क्षेत्र के चंदामऊ का निवासी है। २२ दिसंबर २०१३ को उसने मदरसे में जल्दी छुट्टी कर दी। उसने एक नौ साल की छात्रा को बहला-फुसला कर रोक लिया और स्कूल के कक्ष में उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद उसने कोई दो घंटे तक लडकी को मदरसे में ही रोके रखा। लडकी किसी तरह घर पहुंची। मां ने उसकी खराब हालत को देख माजरा पूछा। इसकी खबर गांव में फैलते ही ग्रामवासी नाराज हो गए। मौलवी की तलाश शुरू हुई, तो वह भाग निकला। मामले की प्राथमिकी उसी दिन दर्ज करायी गयी।
स्त्रोत : जागरण