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बच्ची का यौन शोषण, बुजुर्ग अब्दुल रज्जाक को ५ साल जेल

चैत्र कृष्ण पक्ष षष्ठी, कलियुग वर्ष ५११५

हवस के शिकारी, धर्मांध !


नईदिल्ली : एक अदालत ने ६२ वर्षीय व्यक्ति को छह साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया कि वह बच्ची के कल्याण के लिए एक लाख रुपये मुआवजा दे।

अडिशनल सेशन जज इला रावत ने जहांगीरपुरी इलाके के निवासी अब्दुल रज्जाक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका अपराध नरमी बरते जाने का हकदार नहीं है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए मामले में नरम रुख अपनाया जा रहा है। अदालत ने रज्जाक को बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत यौन उत्पीड़न के गंभीर अपराध का दोषी ठहराया। इसके लिए अधिकतम ७ साल की जेल का प्रावधान है।

यह घटना पिछले साल जनवरी में उस वक्त हुई थी, जब बच्ची के माता-पिता काम पर गए थे और वह नल से पानी लेने के लिए बाहर निकली थी। 

स्त्रोत : नवभारत टाईम्स

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