चैत्र शुक्लपक्ष २, कलियुग वर्ष ५११५
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पाटन (गुजरात) : स्थानीय अदालत ने २००२ राधनपुर कस्बा दंगा मामले में शनिवार को भाजपा विधायक समेत सभी ५१ आरोपियों को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। राधनपुर के दंगे में दो लोगों की मौत हुई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश एम. दामोदर ने आदेश में कहा कि मुस्लिम समुदाय के २५ लोगों एवं विधायक शंकर चौधरी समेत अदालत सभी आरोपियों को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करती है।
चौधरी फिलहाल बनासकांठा जिले की वाव सीट से विधायक हैं।
अदालत ने यह भी कहा कि दोनों लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि दो गुटों की फायरिंग में उन्हें गोली लगी थी। गुजरात दंगों के दौरान १ मार्च २००२ को अज्ञात लोगों की गोली से गुलाम नबी शेख और गुलाम जिलानी शेख की मौत हो गई थी।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि राधनपुर कस्बे की अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले मंडाई चौक में भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प हुई। विधायक को २००५ में आठ अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए कम से कम तीन आरोपी राधनपुर तालुका में भाजपा के अहम पदाधिकारी रह चुके हैं।
स्त्रोत : जागरण