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उच्च न्यायालय ने दिया सरकार को सोनू निगम की जांच का आदेश

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मुंबर्इ उच्च न्यायालय को बताया कि वह गायक-अभिनेता सोनू निगम द्वारा कथित तौर पर राधे मां के समर्थन में उनकी तुलना देवी काली से करने के मामले में जांच कर रही है।

मालूम हो कि राधे मां के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में सोनू निगम ने राधे मां की तुलना करते हुए देवी काली का जिक्र किया था। इस सिलसिले में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी।

कोर्ट में राज्य सरकार ने मंगलवार को यह बात कही। अभियोजन पक्ष के वकील एस.एस.शिंदे ने जस्टिस रंजित मोरे और राजेश केतकर के सामने यह बात कही। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश जोशी ने सोनू निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कार्यवार्इ किए जाने की मांग की थी। जोशी का आरोप है कि राधे मां की तुलना देवी काली से कर सोनू निगम ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शिंदे ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार इस शिकायत पर गौर कर रही है और जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा।

दोनों जजों ने राज्य सरकार को शिकायत पर फैसला करने का निर्देश देते हुए ४ हफ्तों के अंदर अदालत में एक हलफनामा दायर कर इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

जोशी ने अपनी याचिका में कहा कि निगम की टिप्पणी से देश के हिन्दुआेंकी धार्मिक भावनाओं को जान-बूझ कर ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने निगम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा २९५ ए के तहत कार्रवाई की मांग की। याचिका में निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग की गई थी। सोनू निगम के खिलाफ इस टिप्पणी के सिलसिले में बोरीवली पुलिस स्टेशन में भी एक मामला दर्ज है।

संदर्भ : नवभारत टाईम्स

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