वैशाख कृष्ण पक्ष १२, कलियुग वर्ष ५११६
सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा |
नई दिल्ली : हरियाणा में जमीन खरीद में हुए घोटाला मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा व कई अन्य रीयल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई के लिए ३० अप्रैल की तारीख तय की है।
उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा, कई रीयल एस्टेट डेवलपर्स और बिल्डर्स को हरियाणा में लाइसेंस जारी किए गए हैं। जो लगभग २१ हजार ३६६ एकड़ कृषि योग्य जमीन के संबंध में दिए गए हैं। बिना नियमों का पालन किए कृषि योग्य जमीन को कॉलोनियों में बदल दिया गया, जिससे सरकार को ३.९ लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले की सीबीआइ से जांच कराई जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने राजस्थान के स्काईलाइट हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहयोगी कंपनियों की जांच की मांग भी की है। आरोप है कि वाड्रा की इन कंपनियों ने सोलर पॉवर लगाने के नाम पर करीब दो हजार एकड़ जमीन सस्ते दामों पर खरीद लिया।
स्त्रोत : दैनिक जागरण