Menu Close

भारत में जन्‍म दिया बच्‍चे को तो पाकिस्‍तान ने किया अपनाने से इनकार !

वैशाख शुक्लपक्ष १, कलियुग वर्ष ५११६


बाडमेर : वे पाकिस्तान से भारत आए तो चार थे, लेकिन जाते समय इनकी संख्या पांच हो गई। पांचवां सदस्य नवजात है, जो भारत में जन्मा है। पाकिस्तानी अफसरों ने चारों को तो स्वदेश वापसी की इजाजत दे दी, लेकिन नवजात शिशु को लेने से इनकार कर दिया। परिवार दुविधा में फंस गया। बच्चे को किसके सहारे छोड़कर जाते। अब पांचों सदस्य भारत में ही रुके हुए हैं। पीड़‍ित पाकिस्तानी परिवार दिल्ली जाकर पाक उच्चायोग में फरियाद करेगा।

यह है मामला

पाकिस्तान के मीर मोहम्मद की पत्नी माई फातमा का परिवार सिंध सूबे में पालकी डेरकी गांव में रहता है। वह जैसलमेर स्थित अपने ननिहाल मामा के यहां करीब दो माह पहले आई थी। उसके साथ उसका देवर, एक पुत्र अरखाज अली व पुत्री शकीना थी। भारत आने के दौरान फातमा गर्भवती थी। उसने १४  मार्च को जैसलमेर के राजस्थान हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म दिया। शनिवार को वह पाकिस्तान के लिए रवाना हुए।

इस दौरान मुनाबाव में कस्टम इमिग्रेशन जांच के बाद उसे पाकिस्तान के लिए रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पांचवें नवजात शिशु को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि महिला के पासपोर्ट में उसके नवजात शिशु का इंद्राज किया गया। लेकिन फोटो प्रिंट नहीं होने से पाक ने लेने से मना कर दिया। काफी जद्दोजहद के बाद निराश होकर इस परिवार ने पाक जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। अब वे दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में फरियाद करेंगे।

आखिर क्या होगा डेढ़ माह के बच्चे का ? भारत के नियम में बच्चा भारतीय नहीं

राष्ट्रीयता कानून के मुताबिक जुलाई १९८७  के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति यहां का नागरिक तभी कहलाया जा सकता है जबकि उसके माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है। इस बच्चे के मामले में दोनों पाकिस्तानी हैं। हालांकि २६  जनवरी १९५० से जुलाई १९८७ तक देश में जन्मे सभी लोगों को भारत का नागरिक माना गया।

…और पाक इस आधार पर कर सकता है स्वीकार

यदि किसी देश के माता-पिता अपनी संतान को अन्य किसी देश में जन्म देते हैं तो वे अपने देश के उच्चायोग (कॉन्सुलेट) में जाकर बच्चे की फिजिकल तस्दीक कर सकते हैं। ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, माता-पिता ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट व पासपोर्ट दिखाने के बाद पाकिस्तान के अधिकारी बच्चे को अपने देश ले जाने का प्रबंध कर सकते हैं। कुछ देशों में इसके लिए फीस भी चार्ज की जाती है।

पाक उच्चायुक्त करेगा फैसला

थार एक्सप्रेस से पाक जा रहे पांच पाक यात्रियों को वतन जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जोधपुर पहुंचने के बाद दिल्ली भेज दिए जाएंगे। जहां पाक उच्चायुक्त से मुलाकात कर पासपोर्ट में नवजात की फोटो प्रिंट कराएंगे। इसके बाद पाक उच्चायुक्त के निर्देशानुसार वतन वापसी संभव होगी। – बनवारीलाल, थानाधिकारी जीआरपी थाना बाड़मेर

स्त्रोत : दैनिक भास्कर 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *