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अब्दुल कलाम रोड का नाम बदल कर औरंगजेब करने की याचिका उच्च न्यायालयद्वारा अस्वीकृत

नई देहली– देहली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एनडीएमसी को राजधानी के औरंगजेब रोड का नाम बदल कर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखने से रोकने संबंधी एक याचिका को खारिज कर दिया। खण्डपीठ ने कहा, ‘हमने पूरे मामले की जानकारी ली है। इसमें किसी भी तरह का जनहित शामिल नहीं है। शायद आप असंतुष्ट हैं, लेकिन जनता असंतुष्ट नहीं है।’

हिंदुस्तान टाइम्स के एक समाचार के अनुसार, याचिकाकर्ता शाहिद अली खुद अधिवक्ता हैं। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था कि देहली नगरपालिका द्वारा औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड किए जाने का फैसला ‘बीमार और सांप्रदायिक राजनीति’ का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि ‘ऐसे फैसले के पीछे इतिहास की समझ न होना’ भी एक कारण है।

इस याचिका का विरोध करते हुए एएसजी संजय जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि शाहिद इस मामले को एक सांप्रदायिक मुद्दे में बदल रहे हैं, जबकि यह सांप्रदायिक मामला नहीं है।

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, कोर्ट ने देहली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इस सड़क का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की इच्छा जताई गई थी।

स्त्रोत : नवभारत टाइम्स

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