ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कलियुग वर्ष ५११६
ऐसे धर्माभिमानी हिंदु सर्वत्र होने चाहिए !
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शिरसगांव, श्रीरामपुर (महाराष्ट्र) : शिरसगांव इस गांवके बाहर प्रादेशिक परिवहन विभागके (आर.टी.ओ.) कार्यालयके पासवाले क्षेत्रमें रहनेवाले हिंदुओंके मंदिरके निर्माणकार्यको एक धर्मांधने ११ मईको संध्या समय धक्का पहुंचाया । अतः संतप्त हिंदुओंने श्रीरामपुर गांवके उसके निवासस्थानपर जाकर उसकी पिटाई की तथा उसे पुलिसके अधिकारमें दिया । (मंदिरके निर्माणकार्यके संदर्भमें सतर्क हिंदुओंका अभिनंदन ! हिंदु हर समय यदि इसी प्रकार उद्दंड जिहादीयोंको संगठितरूपसे पाठ पढाएं, तो हिंदुओंके श्रद्धास्थानोंकी ओर देखते हुए धर्मांध जिहादीयोंको दस बार विचार करना पडेगा ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
१. शिरसगांवके आर.टी.ओ. कार्यालयकी भूमिपर जिहादीयोंने अधिकार(दावा) जमाया है ।
२. ११ मईको संध्या समय किसीकी परवा किए बिना इस धर्मांधने वहां निर्माणकार्य हेतु खुदाई आरंभ की । इस भूमिमें साईबाबा एवं श्री गणेशजीका मंदिर है साथ ही वहां शनिदेवताकी प्रतिमा है । खुदाई आरंभ करनेके पश्चात उसने मंदिरके निर्माणकार्यको धक्का पहुंचाया तथा शनिकी प्रतिमा मंदिरके सामने ही फेंक दी । इस पिंडीपर मिट्टी डाली गई । साथ ही श्री गणेशजीके वाहन मूषककी प्रतिमा भी पासमें ही फेंक दी । (इस देशमें हमने कुछ भी किया, तो कांग्रेस शासन हमें सहयोग करता है, धर्मांध जिहादीयोंको ऐसी निश्चिति होनेके कारण ही वे हिंदुओंके मंदिरोंको धक्का पहुंचानेका दुस्साहस करते हैं ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
३. इस घटनाकी सूचना प्राप्त होते ही संतप्त हिंदुओंने १२ मईको प्रातः श्रीरामपुर जाकर उसे फटकारा तथा उसकी पिटाई की ।
४. संतप्त हिंदुओंने उसकी दुकानके सामने ही कुछ समयके लिए रास्ता बंद आंदोलन किया । इस प्रकारकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस वहां पहुंच गई । तदुपरांत हिंदुओंने उस धर्मांध जिहादीको पुलिसके अधिकारमें दिया । (हिंदुओ, इस धर्मांध जिहादीको दंड प्राप्त होनेतक पुलिसका पीछा करें ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
५. ग्रामपंचायत सदस्य राजेंद्र गवारेकी याचिकाके अनुसार परिवादी अनिस शेख तथा हारुण शेखके विरोधमें भारतीय दंडविधान धारा ३९५ के अनुसार अपराध प्रविष्ट किया गया ।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात