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सनातन संस्थाद्वारा अपकीर्तिका आपराधिक (फौजदारी) अभियोग न्यायालयमें प्रविष्ट !

श्रावण कृ ८,  कलियुग वर्ष ५११४

 दैनिक ‘लोकमत’ के संपादक, मालिक, प्रकाशक, मुद्रक एवं डॉ. बबिता आंगले प्रभुदेसाईके विरोधमें सनातन संस्थाद्वारा अपकीर्तिका आपराधिक (फौजदारी) अभियोग न्यायालयमें प्रविष्ट !

फोंडा (गोवा) – सनातन संस्थाकी अपकीर्ति करनेके प्रकरणमें दैनिक ‘लोकमत’ के संपादक, मालिक, प्रकाशक, मुद्रक एवं डॉ. बबिता आंगले प्रभुदेसाईके विरोधमें सनातन संस्थाद्वारा अपकीर्तिका आपराधिक अभियोग न्यायालयमें प्रविष्ट किया गया है । दैनिक ‘लोकमत’ के संपादक राजू नायक एवं मडगावकी डॉ. बबिता आंगले प्रभुदेसाईने सनातन संस्थाकी अपकीर्ति करनेके उद्देश्यसे ३ जुलाई २०१२ को दैनिक ‘लोकमत’ में ‘सनातनके प्रचारके विरोधमें मडगांवमें परिवाद प्रविष्ट’ शीर्षकके अंतर्गत समाचार प्रकाशित कर संस्थाकी अपकीर्ति की है ।

‘मडगांवमें किए गए बमविस्फोटके उपरांत आवाज क्षीण होनेवाली सनातन संस्थाने पुनः एक बार मडगांवमें सिर उठाना आरंभ कर दिया है । इस संदर्भमें मडगांवकी जागरूक नागरिक डॉ. बबिता आंगले प्रभुदेसाईद्वारा पुलिसको सतर्क किया गया । डॉ. आंगले प्रभुदेसाईने दक्षिण गोवाकी पुलिस अधीक्षक अ‍ॅलन डिसासे भेंट की एवं लिखित  निवेदन दिया है । डॉ. आंगले प्रभुदेसाईने कहा कि डिसाने इस प्रकरणमें उचित उपाय ढूंढनेका आश्वासन उन्हें दिया है, इस आशयका ऐसा झूठा एवं अपकीर्तिकारक समाचार दैनिक ‘लोकमत’ ने प्रकाशित कर सनातनकी अपकीर्ति की । इस प्रकरणमें सनातन संस्थाके व्यवस्थापकीय न्यासी श्री. वीरेंद्र मराठेने संस्थाके अधिवक्ता श्री. रामदास केसरकर, अधिवक्ता श्री. नागेश ताकभाते एवं अधिवक्ता  अनुपमा शिरोडकरद्वारा यहांके प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीके न्यायालयमें दैनिक ‘लोकमत’ के संपादक राजू नायक, मालिक लोकमत मिडिया प्रा. लि., प्रकाशक, मुद्रक एवं डॉ. बबिता आंगले प्रभुदेसाईके विरोधमें भा.दं.वि. कलम ५००, ५०१, ५०२ एवं ३४ नुसार आपराधिक अभियोग प्रविष्ट किया गया है ।

स्त्रोत – दैनिक सनातन प्रभात

 

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