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बच्चों से बलात्कार करने वाले जानवर हैं, अपराध क्षमा के लायक नही : सर्वोच्च न्यायालय

rapistनई दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि, जो लोग बच्चोंपर बलात्कार करते हैं वे जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ऐसे लोगों के प्रति किसी भी तरह की दया नहीं दिखानी चाहिए।

न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के एक गांव में साल २०१० में एक १० साल की बच्ची से बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी के साथ ही न्यायालय ने आरोपी की १० साल की शिक्षा बरकरार रखी।

सुनवाई के समय चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू और अमिताभ रॉय की बेंच ने कहा कि, यह अपराध माफी के लायक नहीं है। जो लोग मासूम बच्चियों का यौन शोषण करते हैं वह जानवर के समान हैं। उनके प्रति न्यायालय को दया नहीं दिखानी चाहिए।

बता दें कि, मद्रास उच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार से कहा था कि मासूम बच्चों से बलात्कार करने वालों को नपुंसक बनाने पर विचार करे। पिछले दो सप्ताह में देश की राजधानी दिल्ली में ही दो से पांच साल की तीन बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले सामने आ चुके हैं।

स्त्रोत : राजस्थान पत्रिका

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