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हरियाणा सरकार का प्रशंसनीय कदम : गो-संवर्धन एवं गो-संरक्षण के लिए बना कानून राज्य में लागू !

हम हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का अभिनंदन करते हैं कि, उन्होंने गोहत्या को रोकने एवं गोसंवर्धन के लिए प्रशंसनीय निर्णय लिया है । अब देश के अन्य भाजपा शासित राज्य भी हरियाणा की भांति कदम उठाएं ! – हिन्दूजागृति

रोहतक – हरियाणा में गुरुवार से गौसंवर्धन-गौसंरक्षण कानून लागू हो गया है। गौमांस खाने पर ५ साल की कैद और ५० हजार रुपये जुर्माने की सजा होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में हुए विश्वकर्मा जयंती समारोह में बताया कि गौसंवर्धन-गौसंरक्षण कानून को राष्ट्रपति ने अनुमती दे दी है और आज से यह कानून के रूप में लागू हो गया है।

हरियाणा सरकार ने इस साल मार्च महीने में गौसंवर्धन-गौ संरक्षण विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के अनुसार गोहत्या करनेपर १० साल की cowकैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया। जुर्माना न देने पर सजा में एक साल की बढोतरी होगी। ट्रक में क्षमता से अधिक गाय या गोवंश मिले तो उस वाहन को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती के साथ ही वाहन में सवार लोगों को ७ साल की कैद और ७० हजार रुपये जुर्माना भी लगेगा। इसके अतिरिक्त गोमांस रखना तथा खाना पूरी तरह गैरकानूनी है।

हरियाणा की इस पहल के लिए उन्हें कई राज्यों से बधाई मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, मेवात के लोगों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस विभाग में गोहत्या जैसे काम नहीं होंगे।

स्त्रोत : नवभारत टाइम्स

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