इस्लामाबाद – तेजी से फैल रहे गर्लफ्रेंड संस्कृती पर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि, पश्चिम के इस चलन के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। न्यायालय ने फेसबुक पर अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से खाता खोलने और उसका छायाचित्र पोस्ट करने वाले की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सोशल मीडिया पर गर्लफ्रेंड का छायाचित्र पोस्ट करने वाले आरोपी मुहम्मद मुनीर को लडकी की शिकायत पर दो माह पहले संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने बन्दी बनाया था। मुनीर हरिपुर जिले में एक सरकारी कार्यालय में संगणक प्रचालक है। उसके साथ पढने वाली युवती शागुफ्ता पेशावर में रहती है।
दोनों के आपसी संबंधो के विषयमें पूछने पर आरोपी के वकील ने बताया कि, शागुफ्ता, मुनीर की गर्लफ्रेंड है। इस उत्तर पर पीठ ने कहा कि, इस पश्चिमी विचार के लिए इस्लामी समाज में कोई जगह नहीं है। न्यायालय ने आरोपी को जमानत नहीं देते हुए एफआईए को १४ दिनों में आरोप पत्र दायर करने और निचली न्यायालय को छह माह में निर्णय सुनाने को कहा है।
स्त्रोत : जागरण