आषाढ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, कलियुग वर्ष ५११६
![A case was registered in a local court against Indian cricket team captain Mahendra Singh Dhoni for allegedly 'denigrating' a Lord Vishnu and A case was registered in a local court against Indian cricket team captain Mahendra Singh Dhoni for allegedly 'denigrating' a Lord Vishnu and](https://d2yhexj5rb8c94.cloudfront.net/sites/default/files/styles/article_node_view/public/Vishnu-Dhoni_DC_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0.jpg)
हैदराबाद : आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्रसिंह धौनी के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
अनंतपुर की स्थानीय अदालत ने बीते तीन मौकों पर अदालत में पेश होने के आदेश का पालन नहीं करने पर धौनी के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने पुलिस से कहा कि वह धौनी को गिरफ्तार करके 16 जुलाई तक अदालत में पेश करे।
विष्णु का अवतार बताया था
यह मामला एक पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित चित्र से जु़ड़ा है। एक बिजनेस पत्रिका ने अप्रैल 2013 के संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर एक चित्र प्रकाशित किया था, जिसमें धौनी को भगवान विष्णु के रूप में पेश किया गया था और उस चित्र के ऊपर शीर्षक दिया गया था-'गॉड ऑफ बिग धौनी।' धौनी ने इस चित्र में विभिन्न कंपनियों के उत्पादों के साथ-साथ एक जूता भी पकड़ रखा है।
विहिप नेता की याचिका
विश्व हिंदू परिषषद के स्थानीय नेता वाई. श्याम सुंदर ने इसे लेकर इस साल फरवरी में एक याचिका दायर की थी। सुंदर की दलील थी कि धौनी ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। धौनी के खिलाफ इसी तरह की याचिकाएं दिल्ली, पुणे व अन्य शहरों में भी दायर की गई हैं।
स्त्रोत : जागरण