तिरुवनंतपुरम (केरल) – त्रिशूर न्यायालय ने बीड़ी तथा रियल एस्टेट कारोबारी मोहम्मद निशाम को आजन्म कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर ८० लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है। इसके ५० लाख मारे गए पहरेदार की फैमिली को मिलेंगे। बुधवार को न्यायालय ने निशाम को अपने पहरेदार की हत्या का दोषी माना था।
मोहम्मद निशाम ने क्यों कुचला था पहरेदार को…
– २९ जनवरी, २०१५ की रात निशाम घर पहुंचा। पहरेदार को द्वार खोलने में कुछ देर हो गई। निशाम नाराज हो गया।
– निशाम हमर कार से नीचे उतरा। रॉड से पहरेदार चंद्रबोस की खूब पिटाई की। कार से कुचला और ७०० मीटर तक घसीटा।
– एक सप्ताह बाद चंद्रबोस की अस्पताल में मौत हो गई।
– केरल पुलिस ने निशाम को बन्दी बना लिया।
– मोहम्मद केरल में बीड़ी और मिडल ईस्ट में रियल एस्टेट का कारोबार करता है ।
– न्यायालय ने निशाम की संपत्ति ५००० करोड बताई है।
– निशाम लग्जरी कारों का शौकीन है। उसके पास बेंटले, रॉल्स रॉयस, एश्टन मार्टिन, फरारी और जगुआर जैसी कारें हैं।
न्यायालय ने क्या सुनाया फैसला?
- पहरेदार की हत्या के दोषी उद्योगपती मो. निशाम को अब २४ वर्ष और सलाखों के पीछे रहना होगा।
- अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश के.पी. सुधीर ने ट्रायल के दौरान गायब हुई उद्योगपती की पत्नी अमल निशाम के खिलाफ केस दर्ज करने आदेश दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिशूर न्यायालय को जल्द ट्रायल पूरा करने और ३१ जनवरी से पहले सजा सुनाने का आदेश दिया था।
स्त्रोत : दैनिक भास्कर