श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी, कलियुग वर्ष ५११६
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मुंबर्इ – मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस को मुंबई और नवी मुंबई में इजाजत के बिना मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोडे की डिविजन बेंच ने एक जनहित याचिक पर अपने फैसले में कहा कि चाहे गणेशोत्सव हो, नवरात्रि या मस्जिद जहां कहीं भी गैरकानूनी तरीके से लाउडस्पीकर लगे हैं जब्त कर लिए जाएं। कोर्ट ने सभी नागरिकों से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक साथ आने का आह्वान किया है।
हाल में एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, इस इलाके में ४९ में से ४५ मस्जिदों पर लाउडस्पीकर अनाधिकृत तरीके से लगाए गए हैं। जनहित याचिका में नवी मुंबई के निवासी संतोष पचालाग मस्जिदों द्वार लाउडस्पीकर के गैरकानूनी इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था।
आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि ९२ प्रतिशत मस्जिदों पर इजाजत नहीं होने के बावजूद लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। ये मस्जिद साइलेंस जोन में हैं यानी आसपास स्कूल और हॉस्पिटल हैं। याचिका में कहा गया है कि अक्सर इन लाउडस्पीकरों से निकलने वाली तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) कानून – २००० के तहत मान्य डेसिबल की सीमा से ज्यादा होती है।
स्रोत : नवभारत टाइम्स