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पंढरपुर (महाराष्ट्र) : धर्मशास्त्रानुसार गणेशोत्सव मंडलद्वारा गणेशमूर्तिका विसर्जन चंद्रभागा

भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, कलियुग वर्ष ५११६

पंढरपुरमें चंद्रभागामें मूर्तिविसर्जनके लिए अस्वीकृति प्रदर्शित किए जानेके सन्दर्भमें !

नगरपरिषदको गणेशोत्सव मंडलोंद्वारा वैधानिक नोटिस

पत्रकार परिषदमें सूचना देते समय दार्इं ओर
अधिवक्ता संदीप अपसिंगेकर तथा उनके साथ अन्य धर्माभिमानी हिन्दू

पंढरपुर (महाराष्ट्र) – गणेश मंडलद्वारा पंढरपुर नगरपरिषदको यह वैधानिक नोटिस दी गई है कि मुंबई उच्च न्यायालयकी ३ जुलाई २०१४ की जनहित याचिकामें चंद्रभागा नदीका प्रदूषण टालनेके लिए कुछ सुविधा करनेके सन्दर्भमें नगरपालिकाको निर्देश दिए गए हैं । उसमें कानूनतज्ञोंद्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि न्यायालयकी ओरसे चंद्रभागाके बहते पानीमें मूर्ति विसर्जन करनेकीपाबंदी नहीं है । अतः नगरपरिषद तथा पुलिसको चंद्रभागामें गणेशमूर्ति विसर्जन करनेके लिए पाबंदीकी अनुचित सूचना देकर गणेशभक्तोंको दिशाभ्रम नहीं करना चाहिए । अनंत चतुर्दशीको पुलिस तथा नगरपरिषदने यदि चंद्रभागाके बहते पानीमें गणेशमूर्ति विसर्जन करनेका विरोध प्रदर्शित कर हिन्दुओंकी धार्मिक भावना आहत की, तो उनके विरोधमें याचिका प्रविष्ट की जाएगी । (पुलिस तथा नगरपालिकाके ध्यानमें आए, इस कानूनी भाषामें उत्तर देनेवाले पंढरपुरके समस्त धर्माभिमानियोंका अभिनंदन ! – सम्पादक, दैनिक सनातन प्रभात) सामूहिक गणेशोत्सव मंडलद्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि स्वतंत्रतावीर सावरकर वाचनालयमें आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई है । साथ ही उस समय गणेशोत्सव मंडलद्वारा यह दृढ निश्चय भी व्यक्त किया गया कि सद्यस्थितिमें भारी वर्षाके कारण बांधका पानी छोडा गया है; इसलिए किसी भी परिस्थितिमें कुण्ड या गड्ढेमें विसर्जन करनेकी अपेक्षा चंद्रभागाके बहते पानीमें ही पंढरपुरकी सभी गणेशमूर्तियोंका विसर्जन किया जाएगा । 

स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात

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