आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कलियुग वर्ष ५११६
कोर्ट के आदेश से पुलिस को दर्ज करनी पड़ी ७ एफआईआर
नई देहली – राष्ट्रवादी शिवसेना अध्यक्ष श्री जयभगवान गोयल को ई-मेल, फेसबुक व फोन पर निरंतर मिल रही जान से मारने की धमकियों के संदर्भ में राजधानी दिल्ली के कडकडडूमा कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश पर जिला उत्तरी पूर्वी के थाना शाहदरा में ७ अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है।
कडकडडूमा कोर्ट की सीएमएम सावित्री (कोर्ट न.19) द्वारा शाहदरा थाना पुलिस को गत ८ जुलाई २०१४ मेें निर्देश दिया गया था कि श्री गोयल द्वारा दी गई सभी 10 शिकायतों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर १० सितंबर को कोर्ट में रिपोर्ट करे। अदालती आदेश के बाद पुलिस ने
७ अलग अलग एफआईआर दर्ज की जिनमें ८ सिंतबर को दर्ज कर अदालत को सौंपे जबकि शेश तीन मामलों की अगली सुनवाई ४ दिसंबर २०१४ को है।
पुलिस की ओर से अदालत में एसआई श्री गौरव पेश हुए जबकि राष्ट्रवादी शिवसेना अध्यक्ष श्री जयभगवान गोयल की पैरवी अधिवक्ता श्री रवीश गोयल कर रहे थे।
पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अधिवक्ता श्री रवीश गोयल ने कहा कि हमने अदालत के समक्ष उच्चतम न्यायालय के उस निर्देश को रखा था जिसमे सर्वप्रथम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ही अदालत ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि मेरे मुवक्किल राश्ट्रवादी शिवसेना अध्यक्ष श्री जयभगवान गोयल को विगत काफी समय से जान से मारने की धमकियां फोन, ईमेल व फेसबुक के जरिये मिल रही थी जिसकी लगातार शिकायते व स्मरण पत्र मेरे मुवक्किल पिछले २ सालों से पुलिस को दे रहे थे मगर पुलिस ने हमेशा ही एफआईदर्ज करने में आनाकानी की, जिसकी वजह से हमें अदालत की शरण में आना पड़ा।