नई देहली : राजधानी देहली में गोमांस रखने और खाने को अपराध मानने के विरुध्द देहली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है । उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में देहली सरकार से उत्तर मांगा है । मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ ने देहली सरकार के अधिवक्ता से कहा कि, वह याचिका में उठाए गए मुद्दों पर निर्देश लें ।
याचिका में मांग की गई है कि, देहली कृषि पशुधन संरक्षण कानून के कुछ ऐसे प्रावधानों को रद्द किया जाए जिसमें देहली में गोमांस रखने और खाने को अपराध बना दिया गया है । उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि, ऐसा ही एक मामला उच्चतम न्यायालय के सामने भी अनिर्णीत है ।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि, वह उच्चतम न्यायालय में लंबित ऐसी ही याचिका की एक प्रत के साथ-साथ उस मामले में प्रतिवादियों की ओर से दाखिल उत्तराें की भी एक प्रत उसे दे । न्यायालय ने कहा कि, हम इस पर विचार करेंगे । मामले की अगली सुनवाई १३ जुलाई को होगी ।
संदर्भ : नवभारत टाइम्स