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महाराष्ट्र में गोमांस काटना अपराध, खाना नहीं : मुंबर्इ उच्च न्यायालय

cowमहाराष्ट्र में गोमांस प्रतिबन्ध पर निर्णय सुनाते हुए मुंबर्इ उच्च न्यायालय ने गोमांस पर प्रतिबन्ध जारी रहने का निर्णय दिया है,। किंतु इस निर्णय में ख़ास बात यह हैं कि, गोमांस खाने के लिए अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में गोमांस लाकर बेचने की अनुमती दी है।

वही अब इस निर्णय के बाद गोमांस डीलर असोसिएशन ने निर्णय के विरूद्ध ऊपरी न्यायालय में जाने की बात कही है। आप को बता दे कि, कुल ३७ जनहित याचिकाएं गोमांस प्रतिबन्ध के मुद्दे पर उच्च न्यायालय में दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि, ‘राज्य में गोमांस पर प्रतिबन्ध जारी रहेगी किंतु बाहर के राज्यों से (जिन राज्यों में इसकी अनुमती है) महाराष्ट्र में गोमांस लाया जा सकता है और लोग गोमांस खा भी सकते हैं। गोमांस रखने वालों को सारे सबूत हमेशा रखने होंगे जिससे कभी कोई शिकायत आए तो वो स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकें। ऐसे में उस व्यक्ति पर कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है।

याचिकाकर्ता के वकील राकेश कुमार ने बताया कि, राज्य में गोमांस पर रोक कायम रहेगी किंतु यहां के व्यापारी दूसरे राज्यों से गोमांस लाकर व्यापार कर सकते हैं, किंतु उनके पास सारे कानूनी दस्तावेज होने चाहिए।

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